Tenent Security Deposit: मकान मालिक इस तरीके से वापिस करेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, जानें अपने कानूनी अधिकार

Nf Agro, New Delhi, Model Tenancy Act : आज के समय में किसी दूसरे का घर किराये पर लेते है। जिससे उन्हें काम पर जाने की आसान हो और उनका परिवार पीछे से सपरक्षित रहे। जब किराये पर घर लेते है तो किरायेदार मकान मलिक को सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाता है कि जब वह मकान खाली करके जाए तो मकान मालिक उसके पैसे वापिस दे दें। लेकिन ऐसा नहीं होता।
मकान मालिक कोई न कोई बहाना करके किरायेदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापिस नहीं देता। किरायेदार के मका खाली करने पर मकान मालिक उसे मेंटीनेंस या टूट-फूट के नाम पर उसकी द हुई सिक्योरिटी डिपॉजिट पैसे काट लेता है।
बाकी के बे पैसे भी देने से इंनकार कर देता है। ऐसे में मकान मालिक से अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे कैसे निकलवाएं। मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) के अनुसार कोई भी मकान मालिक रिहायशी घर के लिए दो महीने के किराये से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकता।
इी के साथ सरकार ने कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 6 महीने की है। कानूनी तौ पर जब किरायेदार मकान खाली करता है तो मकान मालिक को तुरंत सके पैसे वापिस करने पड़ते है। किरायेदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापिस करने से पहले मकान मालिक पूरे घर को अच्छे से चेक करता है। कहीं घर में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ।
नार्मल टूट-फूट के लिए नहीं कटता पैसा
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मकान मालिक पेंटिंग या सफाई के नाम पर सिक्योरिटी से पैसे काट लेता है। कानूनी तौर पर मकान मालिक नार्मल टूट-फूट के लिए पैसे नहीं काट सकते। घर में रंग उतरना और फर्श पुराना होना ये एक नॉर्मल प्रोसेस है।
जिसके लिए मकान मालिक पैसे नहीं काट सकता। मकान मालिक केवल लापरवाही से टूटी चीजें जैसे खिड़की का शीशा टूटना, नल की फिटिंग उखाड़ना या बिजली का बोर्ड जलने के पैसे काट सकते है। साथ ही किरायेदार का किराया बाकी हो, बिजली और पानी का बिल बाकी हो तो मकान मालिक इसके पैसे काट सकता है।
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